चारा घोटाले में 23 दोषी करार
पटना। एक ओर जहां बिहार अभी चुनावी छाया से गुजरा है वहीं अब चारा घोटाले की पर्तें भी खुलकर सामने आ गई हैं। CBI की यहां स्थित विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 23 लोगों को दोषी करार दिया। इन र सभी को तीन से पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
न्याधीश बीके गौतम ने चारा घोटाला मामले से जुड़े रांची के डोरंडा कोषागार से 1981 एवं 1990 के बीच 7.06 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में अपना फैसला सुनाया।
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सभी 23 को दोषी ठहराया गया और 10 को बरी कर दिया। दोषियों को तीन से पांच वर्ष कैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया। तत्कालीन अविभाजित बिहार में 1996 में चारा घोटाला सामने आया था।
सीबीआई अदालतों में अभी 47 मामले लंबित हैं। एक मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र दोषी ठहराए जा चुके हैं और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है।