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जयललिता की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर तक टली

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बेंगलुरू। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट ने छह अक्टूबर तक टाल दिया है। बेंगलूर की विशेष अदालत द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा सुनाए जाने के बाद जेल में बंद अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता ने कल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर जमानत मांगी थी।

jaylalitha

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री एवं अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता को बेंगलूर की विशेष अदालत ने आय के अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने जयललिता को 66.65 करोड़ रूपये के भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई और 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। सजा के ऐलान के बाद जयललिता को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी।

सूत्रों की माने तो जमानत याचिका के लिए जयललिता के वकीलों ने जाने माने वकील राम जेठमलानी की मदद ली है। बहरहाल हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के टलने के बाद जयललिता को छह अक्टूबर तक जेल में ही रात बितानी होगी।

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English summary
AIADMK chief Jayalalithaa's plea for bail in the disproportionate assets case was adjourned to October 6 by Karnataka high court.
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