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दिल्लीवालों को झटका, नहीं मिलेगी बिजली में छूट

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arvind kejriwal
नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने 49 दिनों के शासनकाल में दिल्ली की जनता को एक के बाद रियायती गिफ्ट दिए। 20 हजार लीटर पानी मुफ्त कर दिया तो वहीं अपने चुनावी वादें को पूरा करते हुए बिजली के दाम 50 फीसदी कम कर दिए।

लेकिन अरविंद केजरीवाल के जाते ही दिल्ली वालों को बिजली का झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई बिजली बिल में 50 फीसदी की छूट पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले शुक्रवार तक के लिए लगाई गई है। अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों का बिल माफ करने का फैसला किया था जो उनके धरने के दौरान बिजली का बिल नहीं भर पाए थे।

केजरीवाल के इस फैसले पर स्टे लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि बिजली बिल में छूट का फैसला पूरे कैबिनेट ने पास किया था या नहीं ये साफ नहीं है। गौरतलब है कि 12 फरवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिल पर 13 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट माफ करने का फैसला किया था, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो दोबारा अपना पक्ष रखेंगे।

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English summary
Delhi High court has directed the city government not to implement the 50 per cent subsidy for people who did not pay their power bills.
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