दिल्लीवालों को झटका, नहीं मिलेगी बिजली में छूट
लेकिन अरविंद केजरीवाल के जाते ही दिल्ली वालों को बिजली का झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई बिजली बिल में 50 फीसदी की छूट पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले शुक्रवार तक के लिए लगाई गई है। अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों का बिल माफ करने का फैसला किया था जो उनके धरने के दौरान बिजली का बिल नहीं भर पाए थे।
केजरीवाल के इस फैसले पर स्टे लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि बिजली बिल में छूट का फैसला पूरे कैबिनेट ने पास किया था या नहीं ये साफ नहीं है। गौरतलब है कि 12 फरवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिल पर 13 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट माफ करने का फैसला किया था, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो दोबारा अपना पक्ष रखेंगे।