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अदालत: दस्तावेज सरकारी वकील को दें

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मुंबई। टूजी मामलें में सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा के घर पर आने वाले मेहमानों की लिस्ट और इससे जुड़े सारे दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील के हवाले करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। कहा गया था कि सिन्हा के घर टू जी स्केम से जुड़े आरोपियों का आना जाना था।

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इस पर पिछले दिनों से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। अब एक एनजीओ की ओर से सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर विचार करने के लिए अरुरोध किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक के घर आने वाले लोगों की सूची को लीक करने वाले का नाम बताने के लिए कहा था।

वहीं खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि उनके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए।

English summary
Supreme court says to give all visitors' list to government lawyer.
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