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'मस्जिद-मंदिर से गैर कानूनी लाऊडस्पीकर को हटाओ'

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मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने मस्जिदों व मंदिरों से सभी गैर कानूनी लाऊड स्पीकरों को हटाया जाए। न्यायाधीश वीएम कनाडे और पीडी कोडे की पी ठ ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि धार्मिक स्थलों पर लगे गैर कानूनी लाऊड स्पीकरों को हटाया जाए। आदेश के अनुसार कोई सा भी धार्मिक त्योहार हो, गणेशोत्सव, नवरात्र औऱ मस्जिद व अन्य किसी धर्म से जुड़ा स्थल। अगर वहां गैर कानूनी लाऊड स्पीकर लगें हैं तो उन्हें हटा लिया जाए।

आरटीआई कार्यकर्ता ने उठाया मामला

हाईकोर्ट में आरटीआई कार्यकर्ता संतोष पचालग ने याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया कि कई धार्मिक स्थलों में गैर कानूनी तरीके से लाऊड स्पीकर इस्तेमाल हो रहे हैं जो धव्नी प्रदूषण का कारण बन रहे हैं।

इन धार्मिक स्थलों को लाऊड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं

आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई के हवाले से जानकारी दी है कि 49 में से 45 मंदिर-मस्जिद स्थल ऐसे हैं। जिनके पास लाऊड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि स्थलों लाऊड स्पीकर लगाने का ज्यादा चलन मस्जिदों में ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक इन लाऊड स्पीकरों की ध्वनी क्षमता नियमों के विपरीत और अधिक होती है।

कांट में सामने आयी थी हिंसा

आपको बता दें कि गत दिनों मुरादाबाद के कांट में लाऊड स्पीकर को लेकर ही साम्प्रदायिक हिंसा हो रही थी। दो विशेष समुदायों ने आपस में विरोध प्रदर्श करना शुरू कर दिया था। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए। हुआ यूं था कि मस्जिद पर लगे लाऊड स्पीकर को हटाने को लेकर विवाद छिड़ गया था जिसने हिंसा का रूप ले लिया था।

English summary
Illegal loudspeakers at mosques must remove, Bombay high court comments.
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