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डीएसपी जिया उल हक हत्या कांड: राजा भैया की क्लीन चिट खारिज़, फिर होगी जांच

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लखनऊ। यूपी सरकार के लिए एक और नेता गले की फांस बनते नज़र आ रहे हैं। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डीएसपी जिया उल हक की हत्या के मामले में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को आज खारिज कर दी है। मामले में आगे दोबारा जांच करने का आदेश पारित किया गया है।

मृतक डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद की अर्जी पर सीबीआई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा कुमारी ने ये आदेश दिया है। परवीन के वकील खलीक अहमद ने बताया कि सीबीआई द्वारा पिछले साल 31 जुलाई को दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को विशेष मजिस्ट्रेट ने नामंजूर कर मामले की आगे जांच का आदेश दिया है।

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विशेष जज ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'ये न्याय की दिशा में पहला कदम है। अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए आगे जांच का आदेश दिया है। मुझे उम्मीद है कि एजेंसी की जांच में जो गलतियां हुईं, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा।

अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने राजा भइया और गुड्डू सिंह, रोहित सिंह, हरि ओम श्रीवास्तव तथा गुलशन यादव को क्लीन चिट दी थी। नई सरकार के सत्ता में आते ही इस पर संज्ञान लिया गया व क्लीनचिट को खारिज कर नए सिरे से जांच के आदेश दिए गए हैं।

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English summary
Raja Bhaiya may face difficulties as his clean chit rejected by Court
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