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नया नियम- अब ट्रेन छूटी तो पैसा वापस नहीं मिलेगा

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नयी दिल्ली। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए ये खबर बहुत ही अहम है। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर किसी वजह से आपकी ट्रेन छाट जाती है तो आपको रेलवे रिफंड वापस नहीं करेगा। रेलवे ने ट्रेन टिकट के रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ये फैसला किया है। नए नियम मार्च से लागू हो जाएंगे।

नए नियम के लागू होने के बाद अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो टिकट का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि वर्तमान नियम के मुताबिक रेलवे ट्रेऩ खुलने से दो घंटे बाद तक भी कन्फर्म टिकट पर किराए का 50% रिफंड देता है, लेकिन 1 मार्च से ये नियम समाप्त हो जाएगा।

रेलवे का ये नया नियम ई-टिकट या काउंटर टिकटों पर लागू होगा। ये नियम आरएसी टिकटों पर भी लागू होगी। यही नहीं यदि कोई ग्रुप में रेल टिकट लेकर यात्रा कर रहा है तो ग्रुप में गैरहाजिर यात्री का टिकट भी कैंसिल नहीं होगा और न ही किराया वापस मिलेगा।

दरअसल इस नियम के पीछे रेलवे की दलील है कि कई इलाकों में टीटीई से मिलकर कुछ लोग यात्रा पूरी होने के बाद भी टिकट का रिफंड हासिल कर लेते थे। ऐसे में रेवे को भारी नुकसान होता था। इसलिए रेलवे टिकट के पैसे की वापसी का सिस्टम ख्तम कर दिया है। ऐसे में सिर्फ ट्रेन के कैंसिल होने, ट्रेन के विलंब होने, मार्ग परिविर्तत किए जाने, एसी कोच खराब होने, एसी कोच नहीं लगने पर और यात्री के स्लीपर या जनरल कोच में जाने की दशा में ही रिफंड मिल सकता है।

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English summary
Railway Board is going to make some changes in that service. The service under which, the passenger used to get the refund of his ticket within 10 days of cancellation will no longer be available.
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