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सुप्रीम कोर्ट: सुब्रत रॉय अभी जेल में ही रहेंगे

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subrata roy
नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा मामले में सुनवाई किए जाने के दौरान आदेश देते हुएण्‍ कहा कि जब तक कोई प्रस्‍ताव मंजूर नहीं किया जाता है तब तक सुब्रत रॉय जेल में ही रहेंगे।

गौरतलब है कि सहारा समुह ने सुब्रत रॉय की जमानत के लिए नया प्रस्ताव दिया है।इस प्रस्ताव में निवेशकों के बकाया रकम को तीन किश्तों में जमा करने की पेशकश की गई है। पहली किश्त 25 अप्रैल को 3 हजार करोड़ रूपए नगद, दूसरी 30 मई को 2 हजार करोड़ रूपये और तीसरी किश्त 30 जून को पांच हजार करोड़ रूपये की बैंक गारंटी देने का प्रस्ताव दिया गया है। सहारा समूह पूरी रकम नगद ही जमा करेगा। साथ ही रीफंड के लिए कुछ और बैंक खाते और संपत्ति पर रोक हटाने की भी अपील सहारा प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से की है।

सुब्रत रॉय एवं समूह के अन्य दो निदेशक, निवेशकों के रूपये सेबी के पास जमा करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर 4 मार्च से न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने 31 अगस्त 2012 और पांच दिसंबर 2012 के आदेश के जरिए सहारा समूह की दोनों कंपनियों को सेबी के जरिए निवेशकों को 24 हजार करोड़ रूपये लौटाने का आदेश दिया था। सहारा ने 5,120 करोड़ रूपये जमा कर दिए थे, लेकिन बाकी राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2014 को रॉय से कहा था कि न्यायिक हिरासत से अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए उन्हें अदालत की रजिस्ट्री में 10 हजार करोड़ रूपये जमा करना होगा।

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English summary
The Sahara group has made a new proposal to the Supreme Court in the investors' payment case. It has now proposed to deposit Rs 3,000 crore within three days of its chief Subrata Roy's release.
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