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93 मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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Yakub Memon
नई दिल्ली। मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मामले में दोषी करार दिए गए याकूब अब्दुल रजाक मेमन की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले 2013 सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में याकूब मेमन की फांसी की सजा को बरकरार रखा था, जबकि 10 भगोड़े दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा मामलों की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई और फैसला चैंबर कार्यवाही में न किए जाने की याचिका को संविधान पीठ को भेज दिया है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की सिफारिशों के मद्देनजर राष्ट्रपति ने मेमन की दया याचिका को खारिज किया था।

पेशे से चार्टर्ड एआंउटेंट और भगोड़े आतंकी टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को साल 2007 में टाडा अदालत ने दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। उसे आपराधिक साजिश तथा मुंबई धमाकों में मददगार रहने से जुड़े आरोपों में दोषी पाया गया था।

पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की टाडा अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद अक्टूबर, 2013 में याकूब ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी।

याकूब को 1994 में काठमांडो हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई में 1993 में कई स्थानों पर हुए धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हो गए थे।

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English summary
SC stays execution of 1993 Mumbai blast convict Yakub Memon. Last year President Pranab Mukherjee rejected his mercy plea after the recommendation by Home Ministry.
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