सुप्रीम कोर्ट ने दी बीमार मरीन को इटली जाने की इजाजत
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में हत्या के आरोप का सामना कर रहे इटली के दो मरीन में से एक को इलाज के लिये चार महीने के लिए अपने देश जाने की इजाजत दे दी है। केन्द्र सरकार ने पहले ही कोर्ट को सूचित कर दिया था कि सिद्धांत रूप में उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। केन्द्र सरकार के दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह उसी समय से लागू होगा जब इतालवी मरीन मेसिमिलियानो लतोरे वापस लौटकर आने का आश्वसान देगा।
गौरतलब है कि 31 अगस्त को मेसिमिलियानो लातोरे को मस्तिष्क आघात हुआ था। प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लतोरे को स्पष्ट शब्दों में नया आश्वासन देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बीमार मरीन उसकी स्वदेश यात्रा के बारे में निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेगा। । कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वकील को सुनने के बाद हमारा मत है कि आवेदनकर्ता को उपचार के लिये चार महीने इटली की यात्रा की अनुमति दी जाये।