निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर को हाई कोर्ट से मिली जमानत
सोमवार सुबह पंधेर की याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे जमानत दी है। गौरतलब है कि निठारी कांड में 13 फरवरी 2009 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश रमा जैन ने आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई थी।
दोनों ही आरोपी फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। हालांकि कई जगह इस जमानत पर लोग सवाल उठा रहे हैं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंतिम फैसला लेते हुए जमानत पर मुहर लगा दी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में लिया। 28 फरवरी और 01 मार्च 2007 को सुरेंद्र कोली ने दिल्ली में एसीएमएम में अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए थे।
निठारी केस के तीन मामले ऐसे भी हैं, जिनके बारे में सीबीआई भी कुछ तलाश नहीं कर सकी। जांच के बाद सीबीआई ने इन तीनों ही मामलों में अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। हालांकि जमानत मंजूरी के लिए याचिका पर काफी विचार किया गया है।