क्विक अलर्ट के लिए
For Daily Alerts
NGO ने दिया SC को झटका, व्हिसल ब्लोअर का नाम बताने से किया इंकार
नई
दिल्ली।
गैर
सरकारी
संगठन
(एनजीओ)
सीपीआईएल
ने
गुरुवार
को
उस
व्हिसल
ब्लोअर
का
नाम
बताने
से
इंकार
कर
दिया,
जिसके
खुलासे
के
बाद
केंद्रीय
जांच
ब्यूरो
(सीबीआई)
निदेशक
रंजीत
सिन्हा
पर
2जी
और
कोयला
ब्लॉक
आवंटन
घोटाले
में
आरोपियों
को
बचाने
का
कथित
तौर
पर
आरोप
लगाया
गया
है।
सीपीआईएल ने गुरुवार को दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि बीते 17 सितंबर को हुई बैठक के दौरान प्रबंधक मंडल ने तय किया है कि वह उस व्हिसल ब्लोअर के नाम का खुलासा नहीं करेगा, जिसने 2जी और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की जांच में सीबीआई निदेशक के कथित हस्तक्षेप पर से पर्दा उठाया।
सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर को एनजीओ को आदेश दिया था कि वह अदालत को उस व्हिसल ब्लोअर का नाम बताए, जिसने उसे सीबीआई निदेशक के घर का आगंतुक रजिस्टर उपलब्ध कराया था, जिसके आधार पर उसने सीबीआई निदेशक पर घोटाले के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है।
Comments
English summary
NGO CPIL, which levelled allegations against the CBI Director in the Supreme Court, has refused to reveal the name of the whistleblower who provided it documents against the top cop.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें