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NGO ने दिया SC को झटका, व्हिसल ब्लोअर का नाम बताने से किया इंकार

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नई दिल्ली। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सीपीआईएल ने गुरुवार को उस व्हिसल ब्लोअर का नाम बताने से इंकार कर दिया, जिसके खुलासे के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक रंजीत सिन्हा पर 2जी और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में आरोपियों को बचाने का कथित तौर पर आरोप लगाया गया है।

NGO refuses to reveal name of whistleblower in court claiming risk to life

सीपीआईएल ने गुरुवार को दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि बीते 17 सितंबर को हुई बैठक के दौरान प्रबंधक मंडल ने तय किया है कि वह उस व्हिसल ब्लोअर के नाम का खुलासा नहीं करेगा, जिसने 2जी और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की जांच में सीबीआई निदेशक के कथित हस्तक्षेप पर से पर्दा उठाया।

सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर को एनजीओ को आदेश दिया था कि वह अदालत को उस व्हिसल ब्लोअर का नाम बताए, जिसने उसे सीबीआई निदेशक के घर का आगंतुक रजिस्टर उपलब्ध कराया था, जिसके आधार पर उसने सीबीआई निदेशक पर घोटाले के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है।

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English summary
NGO CPIL, which levelled allegations against the CBI Director in the Supreme Court, has refused to reveal the name of the whistleblower who provided it documents against the top cop.
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