जयललिता को सात अक्टूबर तक रहना होगा जेल में
बैंगलुरू।
तमिलनाडु
की
पूर्व
मुख्यमंत्री
जयललिता
को
हाई
कोर्ट
राहत
मिलती
नजर
नहीं
आ
रही
है।
बैंगलुरू
की
विशेष
अदालत
ने
जयललिता
की
जमानत
याचिका
को
सात
अक्टूबर
तक
के
लिए
टाल
दिया
है।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने जयललिता को चार साल की सजा के साथ सौ करोड़ का जुर्माना लगाया है। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच ने जयललिता की याचिका को मंजूर करते हुए जमानत पर सुनवाई के लिए छह अक्टूबर की तारीख दे दी थी। जमानत याचिका पर सुनवाई को टालने के विरोध में जयललिता के वकील कोर्ट परिसर में ही धरने पर बैठ गये हैं।
जयललिता के स्वास्थ्य का खयाल रखते हुए बैंगलुरू के जेल प्रशासन ने अस्पताल को अलर्ट जारी किया है। इससे पहले जयललिता के वकीलों ने जमानत के लिए कोर्ट में चार याचिकाएं दायर की थी। जयललिता आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में चार साल की सज़ा काट रही हैं। वहीं अभियोजन पक्ष के वकीलों का कहना है कि जयललिता के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जिसके चलते कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है।