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टाट्रा ट्रक घूस कांड में CBI को हाईकोर्ट की नोटिस

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नई दिल्ली। टाट्रा ट्रक कांड का जिन्‍न एक बार फिर जाग गया है। घूस कांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। आरोपी, सेवानिवृत्त ले. जनरल तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया गया।

tatra truck

अगली सुनवाई चार सितंबर को होनी है, जिसमें मामले की कई पर्तें खुल सकती हैं। इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तेजिंदर सिंह को 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।

गौरतलब है कि तेजिंदर सिंह पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने टाट्रा ट्रक डील से संबंधित फाइल को मंजूरी देने के लिए घूस देने की पेशकश का आरोप लगाया था, जिसके बाद सियासी हड़कंप मच गया था कि देश की सुरक्षा के साथ ख‍िलवाड़ आखरि कैसे होता रहा।

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सीबीआई की विशेष न्यायाधीश मधु जैन ने एजेंसी की जांच के बाद दायर आरोपपत्र में पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी, जनरल वीके सिंह और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर तेजिंदर सिंह को समन जारी कर दिया था।

केंद्रीय जांच संस्‍था ने तेजिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 12 के तहत सरकारी कर्मचारी को घूस देने के आरोप में चार्जशीट दायर की थी। जब तेजिंदर सिंह कोर्ट में अपने बयान देने आए तो उनके बयान से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। अब अगली सुनवाई में पूरी तस्‍वीर साफ हो पाएगी।

English summary
In tatra truck bribe case high court summons cbi to review
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