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फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी याचिका खारिज की
नई दिल्ली। एक ओर जहां मौजूदा उपचुनाव कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर लेकर आए हैं वहीं एक और मामले में गांधी परिवार को राहत महसूस हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा समेत कई रियल एस्टेट डेवलपर्स के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच की मांग की जनहित याचिका को दिल्ली हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
रॉबर्ट वाड्रा पर राजस्थान और हरियाणा में जमीन खरीद के लिए नियमों को ताक पर लखकर लाइसेंस लेने का आरोप है। एडवोकेट एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि वाड्रा समेत कई डेवलेपरों को हरियाणा में 21 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे।
पढ़ें-
कांग्रेस
का
'कर्कस'
फैसला
इस
पूरे
घटनाक्रम
में
नियमों
में
बदलाव
कर
इन
कृषि
भूमि
का
लैंड
यूज
बदलकर
कॉलोनियां
बना
दी
गई।
अशोक
खेमका
का
नाम
भी
इस
पूरे
कॉकस
में
बार-बार
सामने
आया
पर
अब
राहत
भरी
खबर
है
कि
याचिका
खारिज
हो
गई
है।
एमएल शर्मा का आरोप था कि इस फ़ैसले से हरियाणा सरकार को 3.9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि अभी इस पर किसी भी दल की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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English summary
High Court to deny listening as CBI inquiry against Robert Vadra
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