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आईआईपीएम नहीं दे सकता एमबीए और बीबीए की डिग्री

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नई दिल्ली। आईआईपीएम के डीन अरिंदम चौधरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि उनका संस्थान एमबीए, बीबीए की डिग्री देने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं कोर्ट ने संस्थान पर छात्रों को भ्रमित करने वाले प्रचार के चलते 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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संस्थान ने इससे पहले कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वह अखबारों या किसी भी अन्य माध्यम में ऐसा कोई गलत प्रचार नहीं देगा जिससे छात्र भ्रमित हो। बावजूद इसके संस्थान के भ्रमित करने वाले प्रचारों का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने संस्थान के खिलाफ सख्त कार्वाही की है।

कोर्ट ने छात्रों को संस्थान में कराए जा रहे किसी भी कोर्स को एमबीए, बीबीए, मैनेजमेंट कोर्स, मैनेजमेंट स्कूल, बिजनेस स्कूल या बी स्कूल आदि से जुड़ा बताने को साफ मना किया है। कोर्ट ने यह सुनवाई उस मामलें में कि जिसमें संस्थान के खिलाफ छात्रों को गलत प्रचार के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा था।

आपको बता दें कि आईआईपीएम को यूजीसी या एआईसीटीई से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। यह संस्थान विदेश के एक फॉरेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से संबद्ध है। जिसकी संबद्धता भी संदिग्धता के दायरे में है। कोर्ट ने संस्था के डीन अरिंदम चौधरी को संस्थान में कोर्ट के फैसले की प्रति को लगाने का भी सख्त निर्देश दिया है जिससे कि छात्र गुमराह होने से बचे।

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English summary
IIPM and its Dean Arindam Chaudhuri have been restrained by the Delhi High Court from describing courses conducted by it as 'MBA, BBA.
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