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आपराधिक मानहानि केसः साबिर अली को कोर्ट की फटकार, नकवी को जमानत

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defamation-case
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जदयू के पूर्व नेता साबिर अली को फटकार लगाई। साबिर अली ने खुद का इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य बताए जाने पर मुख्तार अब्बास नकवी पर मानहानि का केस दायर किया था। लेकिन अदालत में सुनवाई का समय आया तो साबिर अली खुद प्रस्तुत नहीं हुए। इस पर नराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने साबिर अली को फटकार लगाते हुए यह चेतावनी दी कि उनका केस खारिज कर दिया जाएगा।

हालांकि मामले में भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी को जमानत दे दी। जदयू के पूर्व नेता साबिर अली ने अपना संबंध इंडियन मुजाहिद्दीन के गिरफ्तार सह-संस्थापक यासिन भटकल के साथ कथित तौर पर जोड़े जाने पर नकवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वहीं, मामले में पेश न होने पर अदालत ने साबिर अली को लताड़ लगाई और मामला खारिज करने की चेतावनी दी।

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English summary
A Delhi's court scolded Sabir Ali over the not presenting in front of court in hearing of defamation case against BJP leader.
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