हाई कोर्ट की लताड़ के बाद अरविंद केजरीवाल बांड राशि भरने के लिए तैयार
केजरीवाल को उस समय जेल भेज दिया गया था, जब उन्होंने अपने खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में जमानत मुचलका भरने से इंकार कर दिया था। याचिका में कहा गया कि उन्हें कानून की गलत व्याख्या करते हुए अवैध रुप से न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
यह याचिका वकील प्रशांत भूषण ने न्यायाधीश बी डी अहमद और एस मृदुल की पीठ के समक्ष दायर की थी। पीठ ने कहा कि इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। इस याचिका में मजिस्ट्रेट अदालत के 21 मई और 23 मई के उन फैसलों को चुनौती दी गई, जिसमें केजरीवाल द्वारा अपने खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में जमानती मुचलका न भरे जाने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था।
याचिका में कहा गया कि ऐसा किया जाना जरुरी नहीं है और उन्हें लिखित में हलफनामा देने की अनुमति दे दी जानी चाहिए थी। केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का यह मामला भाजपा नेता नितिन गडकरी ने दर्ज कराया था।