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FM पर समाचार प्रसारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

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supreme court
नयी दिल्ली। एफएम रेडियो पर समाचार प्रसारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के सुनवाई मामले में कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस थमा दिया है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि सरकार एमएम रेडियो चैनल्स पर समाचार प्रसारण पर रोक कैसे लगा सकती है, जबकि सामुदायिक रेडियो चैनल्स की पहुंच आसान है।

सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जबाव मांगा है। गैर सरकारी संगठन 'कॉमन कॉज' की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में दलील पेश की। इस जनहित याचिका के द्वारा इस गैर सरकारी संस्था मे सरकाकर के इस फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचि का दायर कि थी कि निजी एफएम चैनल्स पर खबरों के प्रसारण पर क्यों रोक लगाई गई है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है। जिसमें कम्युनिटी रेडियो सहित निजी रेडियो स्टेशनों को समाचार प्रसारण की अनुमति देने के लिए सरकार को निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है। कोर्ट ने दलील देते हुए कहा है कि एफएम चैनल की पहुंच हर जगह है। ऐसे में सरकार निजी एफएम चैनल्स पर समाचार के प्रसारण की अनुमति क्यों नहीं दे सकती है?

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English summary
The Supreme Court issued notice to the Centre on a PIL seeking its direction to the government to allow private radio stations, including community radio, to broadcast news.
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