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एसिड अटैक पर सरकार बनाए कड़ा कानून: SC

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 supreme court
नयी दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे तेजाब हमले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर चिंता जताई है। खुले आम हो रही तेजाब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फटकार लगी है। तेजाब बिकी पर नियंत्रित करने के बारे में कोई नीति नहीं बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जबाव तलब किया है।

कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लड़कियों पर रोजाना तेजाब से हमले हो रहे हैं। लोग अपनी जान गवां रहे हैं। बावजूद इसके सरकार गंभीर नहीं है। कड़ी रुख अख्तियार करते कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 1 हफ्तें का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार एक सप्ताह में इस बारे में कोई नीति नहीं बनाती और जवाब नहीं देती तो अदालत स्वयं इस बारे में आदेश पारित करेगी।

पीठ ने सरकार के प्रति अविश्वास जताते हुए कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान तेजाब हमले पर नीति बनाने का भरोसा देने के बावजूद सरकार ने अभी तक नीति नहीं बनाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होनी है।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को को गंभीरता से लेने और तेजाब की बिक्री प्रतिबंधित करने के बारे में राज्यों से सलाह मशविरा कर जल्द ही ठोस कानून बनाने का भरोसा दिलायाथा, लेकिन इस सुनवाई तक कोर्ट को ऐसे कुछ देखने को नहीं मिला।
इस मामले में तेजाब हमले की पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तेजाब बिक्री पर रोक लगाने और तेजाब हमले के अपराध में कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है।

English summary

 
 Supreme court criticised the government for failing to formulate a policy to reduce the number of acid attacks on women. Court ordered government to make law for acid attack.
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