
बदायूं। बहुचर्चित ज्योति शर्मा बलात्कार काण्ड में बसपा विधायक के घर की कुर्की के आदेश जारी कर दिए गए। बदायूं की एक अदालत ने इस सम्बंध में आदेश जारी करते हुए बसपा पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर को भगोड़ा घोषित करते हुए उनकी सम्पत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि बिल्सी थाना क्षेत्र के बहुचॢचत ज्योति शर्मा नामक छात्रा के अपहरण और सामूहिक बलात्कार मामले में बिल्सी विधानसभा क्षेत्र से बसपा के पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर आरोपी थे लेकिन वह लम्बे समय से फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी न होने के कारण आदेश ने उनके घर कुर्की के साथ साथ गैर जमानती वारंट जारी किये और पुलिस को आदेश के पालन की कड़ी हिदायत दी।
छात्रा के बलात्कार के मामले में जब विधायक का नाम आया तो पहले तो उन्होंने इसमें आना-कानी की लेकिन जब उन पर गिरफ्तारी का दबाव बढऩे लगा तो वह फरार हो गया। विधायक श्री सागर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में पुनॢवचार याचिका दायर की थी जिसे जिला जज की अदालत पिछली 22 अगस्त को खारिज कर दिया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बिल्सी नगर की बीए की छात्रा ज्योति शर्मा के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के मामले में पूर्व बसपा विधायक योगेन्द्र सागर सहित तीन आरोपियों के विरद्ध अदालत में मामला विचाराधीन है। सागर के अलावा दोनों आरोपी जेल में हैं। पिछले साल 25 मार्च को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने योगेन्द्र सागर को भगोड़ा घोषित कर दिया था और उसके कई ठिकानों पर तलाश भी कराया गया लेकिन वह हाथ नहीं आया।
पीडि़त किशोरी के पिता कुलदीप किशोर ने अदालत को दी गयी अर्जी में आशंका जताई कि सागर पासपोर्ट धारक है और अपनी तमाम चल और अचल सम्पत्ति को बेचकर विदेश भागने की फिराक में है। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अवधेश कुमार ङ्क्षसह ने आदेश दिया है कि पूर्व विधायक के घर की कुर्की करके अदालत को अति शीघ्र सूचित किया जाये। साथ ही गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश किया जाये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी ने बताया कि अभी उनको अदालत का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलते ही तत्काल उसका पालन किया जायेगा।


















