लादेन की बीवियां रहेंगी कैद, बच्चे होंगे रिहा
मलिक ने कल कहा कि संघीय जांच एजेंसी और विधि विशेषज्ञों ने फैसला किया है कि कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पाकिस्तानी कानूनों के अनुसार एक मामला दर्ज किया गया है। उन्हें अदालत में पेश किया गया और अब वे न्यायिक रिमांड पर हैं। मलिक ने बताया कि नाबालिग बच्चों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और वे देश छोड़कर जाने के लिए आजाद हैं।
उन्होंने कहा कि बच्चे (पाकिस्तान) छोड़कर जा सकते हैं, यदि वे चाहें लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी मां उन्हें जाने देंगी या नहीं। मलिक ने लादेन के परिवार के सदस्यों के बारे में और कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि लादेन की विधवाओं पर विदेशी अधिनियम तथा पाकिस्तान दंड संहिता के तहत देश में अवैध रूप से घुसने और रहने के लिए मामला दर्ज किया गया है और उनके मामले को अदालत देखेगी।