जया जेटली के खिलाफ आज कसेगा शिकंजा
जिला न्यायालय द्वारका स्थित विशेष सीबीआई जज कंवलजीत अरोड़ा ने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से पेश किए गए तथ्य, स्टिंग की ऑडियो और वीडियो सीडी के अलावा अन्य तथ्यों से तय होता है कि आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसके बाद अदालत ने समता पार्टी की तत्कालीन नेता जया जेटली और सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसपी मुरगई के खिलाफ भ्रष्टाचार व आपराधिक षड्यंत्र रचने के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। जबकि गोपल के पचेरवाल के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए गए हैं।
पेश मामले के मुताबिक, तहलका डॉट कॉम ने मेसर्स वेस्ट इंड इंटरनेशनल नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई थी। कंपनी के दो कर्मचारी बनकर न्यूज पोर्टल के रिपोर्टर जया जेटली, मुरगई और पचेरवाल के पास गए थे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से सौदा कराने को अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए रिश्वत देने की पेशकश की थी। जया जेटली को स्टिंग में 28 दिसंबर-2000 को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। उसी दिन मेजर जनरल को भी रिश्वत लेते हुए कैमरों में कैद किया गया। इसके बाद 13 मार्च-2000 को न्यूज पोर्टल ने प्रेसवार्ता कर घटना को सार्वजनिक कर दिया। 6 दिसंबर-2004 को सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।