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दिल्‍ली 'शान' से लड़ेगी सिगरेट के खिलाफ जंग

शुक्रवार, फरवरी 3, 2012,13:39 [IST]
Singer Shaan
दिल्ली। सिगरेट की खपत पश्चिमी देशों में जबरदस्त तरीके से घटी है। सिगरेट और तम्बाकू से नुकसान की खबरें आने से पश्चिम के लोग इसे छोडने लगे हैं, लेकिन भारत का हाल अभी भी बुरा है। अभी भी यह उद्योग फैलता ही जा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने गायक शान का सहारा ले रही है। तंबाकू नियंत्रण अभियान को लेकर तमाम उपाय अपना चुका स्वास्थ्य मंत्रालय अब युवाओं को लक्ष्य कर उन्हें जागरूक करने की दिशा में म्यूजिक वीडियो अलबम का सहारा लेने जा रहा है। ‘लाइफ से पंगा मत ले यार’ नामक वीडियो अलबम का प्रसारण विश्व कैंसर दिवस से सभी लोकप्रिय चैनलों पर किया जाएगा।

इस बाबत स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव केशव देशीराजू ने बताया कि सरकार वैसे सभी उपाय अपनाना चाहती है जिससे लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो। इससे पहले तंबाकू नियंत्रण के लिए चलाए गए सभी जागरूकता अभियान पूर्ववत चलेंगे। सलाम बांबे फाउंडेशन की पहल पर तैयार इस वीडियो अलबम में गायक शान के साथ चंद गली-मोहल्ले के बच्चे बिंदास तरीके से नाचते-गाते हुए लोगों से तंबाकू छोड़ने का आग्रह करेंगे। इसके अलावा तंबाकू छोड़ने के फायदे भी गाने के बोल में शामिल हैं।

गायक शान ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इससे उनका ताकतवर तंबाकू लॉबी से पंगा हो जाएगा। हर एक के जीवन में सामाजिक जिम्मेदारी का कुछ न कुछ हिस्सा होता है। फिर जिस काम से लोगों की जिंदगी बचती हो, परिवार सुरक्षित रहता हो। इसमें भागीदार बनने में कैसा संकोच। बतौर ब्रांड एंबेसडर मैं इस तरह के नेक काम से जुड़कर बेहद खुश हूं।

इस मौके स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव देवाशीष पांडा, शालिनी प्रसाद समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले सरकार ने साफ कर दिया था कि तंबाकू उत्पाद को प्रमोट करना अब महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने वालों को दो से पांच साल तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वहीं पांच हजार रुपये तक जुर्माना भी भरना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने कोपटा एक्ट-2003 को सुचारु रूप से लागू करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। इसके लिए सभी जिला के एमओएच को पत्र लिखकर इस एक्ट को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

इधर, स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को जहां 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा वहीं ऐसे व्यापारियों, होटल मालिकों, कंपनियों सहित अन्य जो तंबाकू उत्पादों को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्ट के सेक्सन 21, 21.1 और 22 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोपटा एक्ट 2003 के सेक्शन 21 के तहत धूम्रपान करने पर रोक है और 21.1 के तहत आम व्यक्ति को धूम्रपान करने पर 200 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।

अनुच्‍छेद 22 के तहत तंबाकू उत्पाद को प्रमोट करने पर पहली दफा दो साल की सजा और एक हजार जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी दफा दोषी पाए जाने पर पांच साल की सजा और पांच हजार जुर्माना वसूला जाएगा। यह दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. टीसी महंत ने पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि एक्ट पर सुचारु रूप से काम करने के लिए एक दल का गठन किया जाएगा।
English summary
We must create awareness about the disastrous effects of tobacco consumption, especially among the young generation of the nation," said the singer shaan who has associated himself with the Salaam Bombay Foundation to create awareness about ill effects of tobacco consumption.
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