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2जी के 122 लाइसेंस रद्द, ट्रायल कोर्ट करेगा चिदंबरम पर फैसला

By Ajay Mohan
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Supreme Court
नई दिल्‍ली। देश के अब तक के सबसे बड़े घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा द्वारा बांटे गये 2जी के लाइसेंसों में से 122 रद्द कर दिये हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने चिदंबरम पर सारे फैसले ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिये हैं।

केंद्र सरकार को एक और बड़ा झटका गुरुवार को तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि लोअर कोर्ट का जजमेंट 4 फरवरी को आना है, और जांच काफी आगे बढ़ चुकी है, लिहाजा चिदंबरम पर फैसला लोअर कोर्ट ही करेगी। इसके साथ कोर्ट ने आदेश दिये कि जनवरी 2008 में जो भी लाइसेंस दिये गये हैं, उन्‍हें रद्द कर दिया जाये।

सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के अधिकारों के दायरे को बढ़ाते हुए कहा कि सीवीसी अब सीबीआई की रिपोर्ट व उनकी जांच पर नजर रखते हुए जांच को आगे बढ़ा सकती है। सीवीसी अभी अपनी सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे और

उधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुब्रमणियम स्‍वामी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व हो गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर छोड़ दिया है। ट्रायल कोर्ट को पूरा अधिकार है चिदंबरम पर फैसला करने के लिए। स्‍वामी ने कहा कि हमारी जंग जारी है और हमें लग रहा है कि अब हम मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं।

स्‍वामी ने कहा कि एक मामला मेरी याचिका का है, दूसरा प्रशांत भूषण द्वारा दी गई याचिका पर और तीसरा एक अन्‍य याचिका पर है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन से इनकार कर दिया है। एसआईटी की जगह सीवीसी ही दिन प्रति दिन जांच करेगा। अब मैं पटियाला हाउस कोर्ट जाउंगा जहां ट्रायल कोर्ट चिदंबरम पर फैसला देगा।

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English summary
Supreme Court has given the verdit on 2G Scam and cancelled 122 licenses. Apex court has gave back the P Chidambaram case to Lower Court.
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