मायावती के विधायक पर लूटपाट, मारपीट का मुकदमा
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक अदालत ने लूटपाट और मारपीट के मामले में सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी के विधायक एवं संबन्धित थानाध्यक्ष समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया। विशेष अदालत के जज संदीप जैन ने शिवेन्द्र यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए लूट और मारपीट के आरोप में इटावा के भररथना विधानसाभा क्षेत्र से बसपा के विधायक शिव प्रसाद यादव, उनके सुरक्षाकर्मी, सिविल लाइंस के थानाध्यक्ष पुनीत परिहार तथा 11 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय को उपलब्ध करायी जाए। सिविल लाइंस इलाके में रहने वाले शिवेन्द्र यादव ने गत 14 अप्रैल को न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में पीडि़त शिवेन्द्र ने कहा कि गत माह 29 मार्च को वह परिवार के साथ अपने नए मकान में गया था उसी वक्त बसपा विधायक शिव प्रसाद यादव ने सिविल लाइंस के थानाध्यक्ष पुनीत परिहार और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित उनके पुराने मकान पर धावा बोल दिया।
उपरोक्त लोगों ने मकान का ताला तोड़कर वहां रखा 20 तोला जेवर और गृहस्थी का सामान लूट लिया। याची का कहना था कि घटना की जानकारी मिलने पर जब वह अपने घर पहुंचा तो सुरक्षाकर्मियों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। उनके साथ मारपीट की तथा उसकी पत्नी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। शिवेन्द्र ने अगले दिन पुलिस में जाकर मामला दर्ज कराने की अर्जी दी लेकिन पुलिस ने उसे थाने खदेड़ते हुए उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसे न्यायालय की शरण में आना पड़ा।