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भ्रष्ट्राचारी थॉमस कैसे करेगा जांच?

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नई दिल्ली। जो खुद भ्रष्ट्राचार के दलदल में फंसा हुआ है वो भला भ्रष्ट्रचारी मुद्दों की जांच कैसे कर सकता है? ये सवाल हम नहीं बल्कि देश का सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को लेकर सरकार से सवाल पूछा है कि वर्तमान केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त पीजे थॉमस सीबीआई जांच की निगरानी आखिरकार कैसे कर सकते हैं? जबकि उन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

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आपको बता दें कि दूरसंचार मंत्रालय में पूर्व सचिव रह चुके थॉमस को 7 सितंबर को तीन सदस्यीय पैनल द्वारा सीवीसी पद पर नियुक्त किया गया था। इस पैनल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृहमंत्री पी चिदंबरम और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज भी शामिल थीं। हालांकि, सुषमा ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 2-जी घोटाला मामले में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने को तैयार है। सीबीआई को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस रूख पर सवाल पूछा है कि सीबीआई सीवीसी के तहत काम करती है तो ऎसे में थॉमस जांच की देखरेख कैसे कर सकते हैं।

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English summary
The Supreme Court on Tuesday embarrassed the government by questioning the tenability of Chief Vigilance Commissioner (CVC) P J Thomas supervising the CBI"s investigations into the 2G spectrum scandal as he himself was the telecom secretary at the time of 2G spectrum allocation.
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