सोहराबुद्दीन मामला: अमित शाह की जमानत याचिका खारिज
सीबीआई की अदालत के न्यायाधीश जी.के. उपाध्याय ने कहा कि शाह के खिलाफ ठोस सबूत हैं, जिसकी वजह से यह याचिका खारिज की जाती है। न्यायाधीश ने कहा कि शाह की पूर्व की गतिविधियों पर गौर करते हुए अदालत यह महसूस करती है कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया तो वह अपने राजनीतिक रसूख का दुरुपयोग कर सकते हैं और जांच में बाधाएं डाल सकते हैं।
इससे पहले 29 सितम्बर को न्यायमूर्ति उपाध्याय ने शाह के वकील राम जेठमलानी की दलीलों पर सुनवाई के बाद याचिका पर फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। जेठमलानी ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि नईमुद्दीन और आजम खान ने सीबीआई को पूर्व में दिए बयान को पलट दिया है, जिसे दर्ज किया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि अमित शाह सोहराबुद्दीन-कौसर बी हत्या के मामले में आरोपी हैं। सीबीआई ने उन्हें 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ हत्या, उत्पीड़न एवं अन्य कई आरोप हैं।