विशेष अदालत में न्यायाधीश चंद्रशेखर पाटिल ने शनिवार को यह सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2001 में बेंगलुरू में दर्ज किया गया था।
तेलगी पर देश भर में इस तरह के 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसमें बेंगलुरू में दर्ज सात मामले भी शामिल हैं।
अदालत ने तेलगी के अलावा 16 अन्य आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई। इसके अलावा उनके ऊपर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
गौरतलब है कि अब्दुल करीम तेलगी 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी स्टांप घोटाले का मुख्य अभियुक्त है।
इंडो-एशियन न्यूज न्यूज सर्विस।














