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अमन काचरु रैगिंग मामले के आरोपियों की जमानत खारिज

By Jaya Nigam
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शिमला, 28 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने चिकित्सा महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र अमन काचरु की रैगिंग से संबद्ध पिछले साल के एक मामले में आरोपी चार छात्रों की जमानत बुधवार को खारिज कर दी। रैगिंग के चंद घंटे बाद काचरु की मौत हो गई थी।

जमानत रद्द करने का फैसला न्यायमूर्ति डी.डी.सूद ने सुनाया। उन्होंने सरकार से जानना चाहा था कि क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए।

धर्मशाला के एक सत्र न्यायालय ने चारों आरोपियों अजय वर्मा, नवीन वर्मा, अभिनव वर्मा और मुकुल शर्मा को 16 महीने की हिरासत के बाद गत 17 जुलाई को जमानत दी थी।

इन सभी को गुरुवार को समर्पण करने को कहा गया है।

उच्च न्यायालय ने धर्मशाला की त्वरित अदालत को मामले की रोजाना सुनवाई करने का निर्देश दिया।

कांगड़ा जिले के थंडा कस्बे में स्थित राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के चार छात्रों द्वारा 19 वर्षीय काचरु की कथित तौर पर रैंगिक करने के कुछ ही घंटों के भीतर आठ मार्च 2009 को उसकी मौत हो गई थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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