सत्यम घोटाले के 5 आरोपियों को जमानत (लीड-1)
इसके साथ ही मामले के मुख्य आरोपी सत्यम के पूर्व अध्यक्ष बी.रामालिंगा राजू के अलावा सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
अदालत ने मंगलवार को रामालिंगा राजू के भाई और पूर्व प्रबंध निदेशक बी.रामा राजू तथा पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वादलामणि श्रीनिवास को भी जमानत दी।
जिन तीन अन्य लोगों को जमानत दी गई वे सभी सत्यम के पूर्व कर्मचारी-जी.रामकृष्ण (उपाध्यक्ष वित्त), डी.वेंकटापति राजू (वरिष्ठ प्रबंधक वित्त) और सहायक प्रबंधक श्रीशैलम शामिल हैं।
न्यायाधीश राजा इलांगों ने सोमवार को पांचों आरोपियों के वकील के तर्क को सुना था। उसने कहा कि मामले की जांच पूरी होने और तीन आरोप पत्रों के दायर होने के बाद आरोपियों को जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है।
सभी आरोपी आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक विश्वास भंग, धोखाधड़ी और लेखा में फर्जीवाड़े के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
रामालिंगा राजू के एक अन्य भाई बी.सूर्यनारायण राजू ने पिछले वर्ष ही अग्रिम जमानत हासिल कर ली थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष फरवरी में प्राइस वॉटर हाउस कूपर (पीडब्ल्यूसी) के आडिटर तालुरी श्रीनिवास की जमानत को मंजूरी दी थी।
पिछले महीने उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर पीडब्ल्यूसी के पूर्व वरिष्ठ साझेदार एस.गोपालकृष्णन और सत्यम के पूर्व आंतरिक आडिटर वी.एस.प्रभाकर गुप्ता को जमानत दे दी।
हेपेटाइटिस सी से संक्रमित रामालिंगा राजू का इलाज निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।