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एफटीवी चैनल के प्रसारण पर रोक

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सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने पाया था कि एफ टीवी चैनल ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का उल्लंघन किया है, इसलिए इस मंत्रालय ने बीच-बीच में संशोधित किए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के खंड-20 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने पाया कि एफ टीवी चौनल ने 4 सितम्बर, 2009 को एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जिसमें महिलाओं के शरीर के ऊपरी भाग को निर्वस्त्र अवस्था में दिखाया गया, जो शालीनता के बिल्कुल खिलाफ था। दिखाए गए ²श्य आपत्तिजनक थे, महिलाओं को नीचा दिखाने वाले थे और बच्चों के लिए व मुक्त सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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