
नई दिल्ली। अचानक पैसे की जरूरत पड़ने पर आमतौर पर आप उसी बैंक के एटीएम को खोजते हैं, जिसमें आपका खाता है। यदि आपके बैंक का एटीएम नहीं मिलता है, तो किसी अन्य बैंक के एटीएम का सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको उसकी फीस देनी पड़ती है।
एक अप्रैल से ऐसा नहीं होगा। पैसे की जरूरत पड़े तो आप बिना झिझक किसी भी एटीएम में जाइये और अपना कार्ड स्वैप करिये। कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी।
वर्तमान में बैंक अपने खाताधारकों के अलावा अन्य बैंकों के धारकों से प्रत्येक एटीएम ट्रांसेक्शन पर 20 रुपए फीस लेते हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2008 मार्च में आरबीआई ने गाईडलाइंस जारी करते हुए अन्य बैंकों के खाता धारकों द्वारा एटीएम इस्तेमाल करने पर 20 रुपए फीस लेने की सीमा निर्धारित की थी।
एक अप्रैल से ऐसा नहीं होगा। पैसे की जरूरत पड़े तो आप बिना झिझक किसी भी एटीएम में जाइये और अपना कार्ड स्वैप करिये। कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी।
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इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अंतर्गत एक अप्रैल 2009 से कोई भी बैंक अन्य बैंक के एटीएम से अतिरिक्त पैसा नहीं लेगा। हां देश के बाहर मौजूद एटीएम से पैसा निकालने पर बैंक एटीएम सर्विस फीस ले सकता है। वर्तमान में बैंक अपने खाताधारकों के अलावा अन्य बैंकों के धारकों से प्रत्येक एटीएम ट्रांसेक्शन पर 20 रुपए फीस लेते हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2008 मार्च में आरबीआई ने गाईडलाइंस जारी करते हुए अन्य बैंकों के खाता धारकों द्वारा एटीएम इस्तेमाल करने पर 20 रुपए फीस लेने की सीमा निर्धारित की थी।












