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उपभोक्ता अदालत ने ट्रेन छूटने पर मुआवजा दिलवाया

Published: Tuesday, September 9, 2008, 13:58 [IST]

नई दिल्ली, 9 सितम्बर (आईएएनएस)। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन छूटने की वजह से हवाई यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को भारतीय रेलवे से मुआवजा दिलवाया है।

नई दिल्ली, 9 सितम्बर (आईएएनएस)। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन छूटने की वजह से हवाई यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को भारतीय रेलवे से मुआवजा दिलवाया है।

श्रीमन अस्थाना और विजयलक्ष्मी रामासुब्रमणियन अपनी सगाई के लिए नौ अक्टूबर 2005 को नई दिल्ली से मुंबई जानेवाले थे। इसके लिए उन्होंने अगस्त क्रांति राजधानी ट्रेन में आठ अक्टूबर की टिकट ली थी।

लेकिन जब वे दोनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन अपने नियत समय शाम 4.55 से 40 मिनट पहले ही रवाना हो चुकी थी। इसके बाद उन दोनों ने ट्रेन अधीक्षक से वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया।

उन्होंने स्टेशन मास्टर से भी मदद मांगी, लेकिन वहां भी मायूसी हाथ लगी। अस्थाना और रामासुब्रमणियन के अलावा 40-50 अन्य यात्री भी नियत समय से पहले ट्रेन चले जाने के कारण परेशान थे।

रेल अधिकारियों की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने के बाद उन दोनों ने हवाई जहाज से मुंबई की यात्रा की। बाद में अस्थाना ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत की।

आयोग ने इस वर्ष 21 जुलाई को रेलवे को ट्रेन टिकटों की कीमत 2,380 रुपये, हवाई जहाज के टिकटों की कीमत और उन्हें हुई परेशानी के लिए अतिरिक्त 20 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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